नई दिल्ली: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission - NMC) ने 05 अक्टूबर 2026 को देश के सभी सरकारी, स्वायत्त एवं निजी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश (Public Circular) जारी किया है।
इस आदेश के तहत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत समस्त संकाय सदस्यों (Medical Faculties / Doctors) के National Medical Register (NMR) अथवा State Medical Register (SMR) पंजीकरण नंबर को Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट और लिंक करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
| निर्देश (Instruction) | विवरण (Details) |
|---|---|
| लक्षित संकाय (Target Faculty): | मेडिकल कॉलेज के सभी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सीनियर रेजिडेंट्स। |
| अपडेशन प्रक्रिया: | संस्थान के नोडल अधिकारी AEBAS एडमिन पोर्टल में लॉगिन करके प्रत्येक फैकल्टी की प्रोफाइल में NMR ID दर्ज करेंगे। |
| अनुपालन न करने पर: | निर्धारित समय के बाद जिन फैकल्टी का NMR नंबर मैप नहीं होगा, उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति अमान्य मानी जा सकती है। |
| NMC Official Notice (Dated 05/10/2026): | Download Official Circular PDF → |
| National Medical Commission (Official Portal): | nmc.org.in → |